शुक्रवार, 16 दिसंबर 2011

हुक्का बार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया कालेज के विद्यार्थियों व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते जिलाधीश मंदीप सिंह बराड़



ASHOK YADAV

कुरुक्षेत्र 16 दिस बर -       कालेज के विद्यार्थियों व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कुरुक्षेत्र में हुक्का बार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। त बाकु के दुष्प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य के हित में यह कदम उठाया है।
                   जिलाधीश मंदीप सिंह बराड़ ने भारतीय आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा-144 के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध के आदेश पारित किए हैं। जिला में यह आदेश 16 दिस बर से प्रभावी होंगे। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि हुक्का में प्रयोग होने वाले त बाकु, शीरा में निकोटीन होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इन हुक्का बार में बड़े स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाला जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कन्ट्रोल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे पुलिस अधिकारियों के साथ इन हुक्का बार पर छापा मार कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड प्रकिया 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।


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