सोमवार, 19 दिसंबर 2011

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए जिला के विभिन्न गांवों में कानूनी साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य लोगों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देंगे


Ashok Yadav
कुरुक्षेत्र 19 दिस बर-  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए जिला के विभिन्न गांवों में कानूनी साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य लोगों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।
                जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मु य न्यायिक दंडाधिकारी रंजना अग्रवाल ने बताया कि एडवोकेट अशोक कुमार एक जनवरी 2012 को खानपुर कौलियां में लोगों को हिंदु मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज अधिनियम, मुस्लिम महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, बाल विवाह से स बंधित कानून, सरंक्षक अधिनियम, मैटरनिटी लाभ से स बंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।  8 जनवरी को गांव उदारसी में एडवोकेट पंकज धींगड़ा मेडीकल टर्मीनेशन आफ प्रैगनेंसी एक्ट, कन्या भू्रण हत्या, महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रतिबंध अधिनियम, दहेज हत्या से स बंधित कानूनों, कामकाजी महिलाओं के शोषण से स बंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।
                उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को गांव बारवा में एडवोकेट राकेश अरोड़ा हिंदू गोद तथा पालन पोषण से स बंधित कानून, घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं की सुरक्षा से स बंधित कानून तथा महिलाओं को अत्याचार से बचाने से स बंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।  22 जनवरी को गांव किरमिच में एडवोकेट मंजु कौशिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों तथा अत्याचार से बचाने से स बंधित कानून, श्रमिक तथा औद्योगिक अधिनियम, औद्योगिक झगड़ों से स बंधित कानून, बाल मजदूरी तथा बंदियों से स बंधित कानून के बारे में तथा 29 जनवरी को गांव सिरसमा में एडवोकेट हरमन खुब्बर मोटर व्हीकल के मुआवजा से स बंधित कानून, कामकाजी लोगों को मुआवजे से स बंधित कानून तथा रेलवे दुर्घटना में मुआवजे से स बंधित, भूमि अधिग्रहण से स बंधित कानूनों के बारे में बताएंगे।
                5 फरवरी को गांव बुहावा में एडवोकेट राजेंद्र कुमार अवैध व्यवसाय, लोक अदालत व निशुल्क कानूनी सहायता, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा 12 फरवरी को बरगट जाटान में एडवोकेट सुभाष शर्मा खाद्य वस्तुओं में मिलावट, हरियाणा लोक अदालत, मेडीएशन सलाह तथा सौदेबाजी से स बंधित कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूक करेंगे।  19 फरवरी को गांव बुढा में एडवोकेट रूपिंद्र पाल सिंह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, मानवाधिकारों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एडस से स बंधित कानूनों के बारे में तथा 26 फरवरी को गांव बपदी में एडवोकेट गजे सिंह सूचना अधिकार, माता-पिता के कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिकों से स बंधित कानून, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम तथा 4 मार्च को गांव खैरा में एडवोकेट सुभाष तंवर सामाजिक न्याय एवं विकास तथा विद्यार्थियों को रैगिंग से बचाने से स बंधित कानून तथा कानूनी उपचार से स बंधित कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे।  11 मार्च को गांव ध्यांगला में एडवोकेट हरमन खुब्बर सामाजिक सुधार तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण से स बंधित कानूनों के बारे में, 18 मार्च को गांव छपरी में एडवोकेट राकेश त्यौड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा आधिपत्य एवं भारतीय एकता, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता से स बंधित कानूनों तथा 25 मार्च को गांव धंतौड़ी में अमित शर्मा कानूनी सेवा प्राधिकरण की भूमिका, संवैधानिक मूल्यों, अध्यात्मिकता तथा साईबर अपराध से स बंधित कानूनों के बारे में जानकारी देंगे।

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