Ashok Yadav
कुरुक्षेत्र 11 नव बर - हरियाणा सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में वर्षों पुरानी स्थापित अवैध औद्योगिक इकाईयों को नियमित करने की एक योजना बनाई है, जिसके तहत इन औद्योगिक इकाईयों को निर्धारित फीस के साथ नियमित करने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में 31 दिस बर 2011 तक आवेदन करना होगा।
जिला नगर योजनाकार श्री अमरीक सिंह ने बताया कि सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत नियंत्रित क्षेत्रों में अधिनियम 1963 के तहत औद्योगिक इकाईयों को नियमित किया जाएगा ताकि इन औद्योगिक इकाईयों को बंद करने से इनके मालिकों, कर्मचारियों और मजदूरों की जीविका के साथ-साथ औद्योगिक विकास पर गलत प्रभाव न पड़े। उन्होंने बताया कि इन औद्योगिक इकाईयों के मालिकों को निर्धारित फीस के साथ नियमित करने के लिए आवेदन करना होगा। औद्योगिक इकाई का मालिक निर्धारित सीएलयू प्रोफोर्मा पर स्थान का प्लान, राजस्व अभिलेख मलकियत स बंधी दस्तावेज आवेदन के साथ नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवाएंगे। इस नीति के तहत रिहायशी क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष सभी क्षेत्रों में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। रिहायशी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई का मालिक यह शपथ पत्र देगा कि वह इस इकाई का पांच साल के अंदर-अंदर विकास प्रारूप में वर्णित भूमि उपयोग की प्रस्तावना के अनुरूप करेगा।
जिलाा नगर योजनाकार ने अवैध औद्योगिक इकाईयों के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी औद्योगिक इकाईयों को नियमित करवाने के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में निर्धारित तिथि तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें